वर्ष 2014-15 में हुए इस घोटाले में सीबीआई ने एक सप्ताह में तीन मामलों में सजा का एलान हुआ है। सभी में रामवतार सिंह दिनकर को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है।
स्पेशल सीबीआई जज मदन राम की अदालत ने केसीसी घोटाले में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक बाजपुर के पूर्व प्रबंधक रामवतार सिंह दिनकर को चार साल की सजा सुनाई है। इस मामले में नौ कर्जदारों को भी एक-एक साल की सजा सुनाई गई है।
वर्ष 2014-15 में हुए इस घोटाले में सीबीआई ने एक सप्ताह में तीन मामलों में सजा का एलान हुआ है। सभी में रामवतार सिंह दिनकर को चार-चार साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दिनकर पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सीबीआई से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के तत्कालीन महाप्रबंधक ने 31 मार्च 2017 को सीबीआई देहरादून शाखा में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि वर्ष 2014-15 में बाजपुर शाखा के तत्कालीन मैनेजर आरएएस दिनकर ने केजीएन ट्रैक्टर्स एंड इक्विपमेंट्स और अन्य के साथ मिलकर वित्तीय घोटाला किया था। इसमें अपात्र लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) व फसल लोन वितरित किए गए।
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