कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का मामला अगस्त 2018 में दर्ज हुआ था.
सुल्तानपुर: कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को MP/MLA कोर्ट ने मानहानि मामले में बरी कर दिया है. सोमवार को कोर्ट द्वारा फैसला सुनाने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है. राहुल गांधी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था.
2018 में दर्ज हुआ केस: कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर मानहानि का मामला अगस्त 2018 में दर्ज हुआ था. मई 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी.
इससे आहत होकर सुल्तानपुर के तत्कालीन चेयरमैन सहकारी बैंक विजय मिश्रा ने परिवाद दर्ज करवाया था. दर्ज शिकायत के आधार पर अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था.
इसके बाद राहुल गांधी अदालत में पेश हुए, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी. लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद सुल्तानपुर की MP/MLA कोर्ट ने 13 अक्टूबर को केस की सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था. 26 अक्टूबर को राहुल को बाइज्जत बरी कर दिया गया.
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