देहरादून एयरपोर्ट पर खाने पीने के संचालन से जुड़ीं याचिकाएं खारिज कर दी गई। इस संबंध में उच्च न्यायलय में याचिका दायर की गई थी।देहरादून एयरपोर्ट पर फूड एंड बेवरेज संचालन को लेकर चल रहे मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए मनीष टैक्सी सर्विस की ओर से दायर दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनाया है।
You may also like
-
रामनगर नगर पालिका में कमिश्नर का छापा, गड़बड़ी पर भड़के दीपक रावत, कहा ये स्कैम है, डीएम को जांच सौंपी
-
DAV छात्रसंघ चुनाव से पहले SSP कैंप कार्यालय पर हंगामा, बंटू के खिलाफ NBW पर भड़के NSUI-कांग्रेस कार्यकर्ता
-
एशियन गेम्स: जेवलिन थ्रो में भारत ने जीते दो मेडल, जानें पाकिस्तान के अरशद नदीम का कैसा रहा प्रदर्शन ?
-
उत्तरकाशी: कालिंदी खाल में फंसे सभी 19 ट्रेकर्स का सफलतापूर्वक रेस्क्यू, बाकी के लिए बचाव अभियान जारी
-
रामोजी फाउंडेशन की बड़ी पहल: मार्गदर्शी MD शैलजा किरण ने किया रेड्डीगुंटा टैंक विकास कार्य का शिलान्यास
