रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर आज कोर्ट फैसला सुनाएगा.![]()
नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट आज रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लाउंड्रिंग मामले में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगा. स्पेशल जज विशाल गोगने फैसला सुनाएंगे. कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था. 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को भी नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दर्ज केस में लालू यादव को नियमित जमानत दी थी.
कोर्ट ने 13 अक्टूबर 2025 को रेलवे टेंडर घोटाले के सीबीआई से जुड़े मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत दूसरे आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपी बनाया है उनमें लालू प्रसाद, राबड़ी देवी,तेजस्वी यादव, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान,मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर,राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड शामिल हैं.
लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किए थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.
You may also like
-
भारत से नई Renault Duster का निर्यात हुआ शुरू, 750 यूनिट्स का पहला बैच साउथ अफ्रीका रवाना
-
टनकपुर शारदा नदी में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से सनसनी, नदी में डूबे दो युवक
-
NEET री-एग्जाम के बाद Telegram पर लगा टेम्पररी बैन हटा, Play Store पर फिर उपलब्ध
-
नाइट ड्यूटी से लौट रहे शिवपुरी चौकी प्रभारी विनोद शर्मा की सड़क हादसे में मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर
-
अर्धकुंभ के ‘रंग में भंग’ डाल सकते हैं 4 ‘गजराज गैंग’, 30 हाथियों की पहचान, शैतान टस्कर कमांडरों पर खास नजर